कृषि विभाग ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में हो रही 134 फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अनियमितता की शिकायत के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जांच कराई थी। गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दिक ने बीएयू कुलपति डॉ. आेंकार नाथ सिंह को नियुक्ति पर राेक लगाने का निर्देश दिया है।
आईसीएआर (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च) परियोजनाओं के लिए चयनित कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र देने पर कृषि विभाग ने रोक लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने आईसीएआर संपोषित योजनाओं में नियुक्ति के लिए बीएयू निदेशक प्रशासन से मान्य नियुक्ति नियमावली मांगी थी। लेकिन, वाे नियमावली उपलब्ध नहीं करा पाए। यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस नियमावली के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 4200 से कम ग्रेड पे वाले पद पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के तहत ही हाेगी।
4200 से कम ग्रेड पे पर जेएसएससी ही नियुक्ति करेगा
कृषि विभाग ने फिर मांगी नियुक्ति नियमावली
कृषि विभाग द्वारा बीएयू को भेजे गए ताजा निर्देश में कहा गया है कि आईसीएआर संपोषित योजनाओं के लिए अनुमोदित नियुक्ति नियमावली कृषि विभाग को उपलब्ध कराएं। नियुक्ति नियमावली के अध्ययन तक आईसीएआर के लिए चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय के लिए स्थाई फोर्थ ग्रेड पदों पर विवि द्वारा वर्तमान में की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभाग को अवगत कराएं। सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी।
जब नियुक्ति ही नहीं हुई तो गड़बड़ी कैसी
कृषि विभाग का निर्देश मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। नियुक्ति पर रोक किन कारणों से लगी है, वो तो सरकार ही बता सकती है। जहां तक अनियमितता की बात है तो अभी नियुक्ति ही नहीं हुई तो फिर अनियमितता कैसे हो गई। -डाॅ. ओँकार नाथ सिंह, कुलपति, बीएयू