Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि फुट ओवरब्रिज और लाइट के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान जान गंवाने वाली महिला के परिवार को आठ लाख का मुआवजा दिया जाये. दरअसल रेलवे न्यायाधिकरण ने मृतिका के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद मृतिका के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. रेलवे ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार किया था कि मृतिक की मृत्यु रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 के तहत परिभाषित “अप्रिय घटना” में नहीं हुई थी. जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे स्टेशन के पास कोई फुट ओवरब्रिज नहीं बनाया गया और न ही लाइट की व्यवस्था थी.
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