झारखंड में 26001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटा ली है। गुरुवार को कोर्ट ने संसोधित आदेश पारित कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। हाईकोर्ट ने संशोधित फैसलों में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दाखिल करने वाले पार्थियों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्दश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली बहादुर महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी।
गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट से सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था।