झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को जारी रखा है। उनके खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया गया था।
राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी रखा। राहुल गांधी पर साल 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह के हत्यारा कहने का है आरोप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ चाईबासा के प्रताप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। गांधी ने प्राथमिकी रद्द करने के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका पर राहुल गांधी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जवाब दाखिल होने के बाद मामले को अगली सुनवाई के सूचीबद्ध किया जाएगा।