पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण, वित्तीय लेनदेन और आदि के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है; आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। आयकर विभाग एक से अधिक PAN Card रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगा सकता है।
आयकर विभाग इस संबंध में पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है। दिशानिर्देशों के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं और आप इसे छिपाते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत दंडित किया जा सकता है। आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
जब कोई आवेदक पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है और निर्धारित समय के भीतर पैन कार्ड प्राप्त नहीं करता है, तो वह फिर से आवेदन करता है, तो यह कई आवेदनों का मामला बन जाता है। अब यदि पिछला पैन कार्ड जनरेट और डिस्पैच हो गया था और नया आवेदन भी प्रक्रिया में है, तो आवेदक अपने नाम से दो पैन कार्ड प्राप्त कर सकता है।