आज 1 दिसंबर 2023, महीने की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव हुआ है। इनमें वित्तीय समेत कई नियम शामिल है।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर
तेल कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतों में 21 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 1796.50 रुपये हो गई है। पहले यह 1775 रुपये में मिल रहा था। वहीं घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सिम बेचने के के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
आज से सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वैरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। वहीं सिम बेचने वालों की पुलिस वैरिफिकेशन की जिम्मा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। फर्जी सिम कार्ड बेचने को रोकने के लिये सरकार ने यह कदम उठाया है।
यह UPI आईडी होंगी ब्लॉक जिन लोगो ने बीते एक साल से अपनी UPI ID से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है
ऐसी UPI ID को 31 दिसंबर तक डीएक्टिवेट कर दिया जायेगा। ऐसी UPI ID पर फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन पेमेंट कर सकेंगे। यह आदेश पेमेंट रेगुलेटरी NPCI ने दिया है।
फ्री में मिलेगा मलेशिया का वीजा
एक दिसंबर 2023 से भारतीयों को फ्री में मलेशिया का वीजा मिल सकेगा। भारत के साथ चीन को भी फ्री में मलेशिया में एंट्री मिलेगी। चीन और भारत के लोग 30 दिन फ्री में मलेशिया में बीता सकते है।
बैंकों पर लगेगा जुर्माना
RBI द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक आज यानी 1 दिसंबर से ग्राहकों द्वारा लोन चुकाने के बाद 30 दिनों के अंदर गारंटी के तौर पर रखे गये डॉक्युमेंट्स बैंकों को वापस लौटाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर बैंकों पर 5 हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। अगर डॉक्यूमेंट गुम जाते हैं तब बैंक को एक्स्ट्रा 30 दिनों का समय मिलेगा। इस मामले में बैंक को नये डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद करनी होगी। इसका खर्च भी बैंक को ही उठाना होगा।